बिहार पुलिस SI के लिए physical से छूट की मांग खारिज

बिहार पुलिस में sub-inspector (एसआई)के पद पर बिना physical टेस्ट के नियुक्त करने के उम्मीदवारों के आग्रह को सर्वोच्च अदालत ने खारिज कर दिया है।
उम्मीदवारों ने कहा था जैसे 133 उम्मीदवारों को फिजिकल टेस्ट से छूट दी गई है वैसे ही उन्हे भी इस टेस्ट से छूट दी जाए क्यों उनकी स्थिति 133 उम्मीदवारों जैसी ही है। लेकिन कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज कर दी। दरसल ये मामला वर्ष 2004 में हुई पुलिस भर्ती का है, जब 299 पदों के के लिए फिजिकल टेस्ट आयोजित किया गया था।जिसमे 133 उम्मीदवार पास हो गए थे और बाद में उन्होंने लिखित परीक्षा दी थी। लेकिन इस परीक्षा में प्रश्नों को लेकर विवाद हो गया। कुछ पास उम्मीदवारों को इस परीक्षा से हटाया गया। बाद में राज्य सरकार ने कुछ रिक्तियां और निकालीं और उसमे उन्हें मिला दिया गया। जो बढ़ी रिक्तियों के लिए वर्ष 2011 में फिर से परीक्षा हुई थी।

BPSSC बिहार दरोगा के लिए फिजिकल से छूट की मांग खारिज

मामला कोर्ट में पहुंचा तो वर्ष 2004 में physical टेस्ट पास कर चुके 133 उम्मीदवारों को फिर से physical टेस्ट में बैठने से छूट दे दी गई। इस एजेंडा पर ऐसे 300 के करीब उम्मीदवार और आ गए जिन्होंने कहा की वे भी वर्ष 2004 की परीक्षा में शामिल हुए थे इसलिए उन्हें भी physical टेस्ट से छूट दी जाए।

 इसके लिए उन्होंने article 32 के तहत सीधे सर्वोच्च अदालत में writ याचिकाएं दायर की थीं। लेकिन जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने ये याचिकाएं खारिज कर दीं। 133 उम्मीदवारों को फिजिकल से छूट देते हुए कोर्ट ने कहा था कि ये आदेश नजीर नहीं बनेगा क्योंकि आदेश संविधान के article 142 के तहत दिया गया था।
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